
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के दृष्टिकोण और सुगम्य भारत अभियान की भावना से प्रेरित होकर, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने समावेशी शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की है।
सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, दिव्यांगजनों को केंद्र सरकार की आवासीय सुविधाओं में समुचित भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से एक कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) जारी किया है। इसके तहत, अब केंद्र सरकार के तहत आने वाले सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
यह निर्णय न केवल आवासीय समावेशन को सुनिश्चित करता है, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच योग्य वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल “प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने” की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और समावेशी एवं सुलभ भारत के निर्माण की नींव को और मजबूत करती है।